राजस्थान: दलित समुदाय की शादियों में बाधा डालने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई संबंधी निर्देश जारी
The Wire
राजस्थान पुलिस ने हाल ही में राज्य में दलित वर्ग के लोगों की बारात पर पथराव सहित कुछ घटनाएं सामने आने का बाद दिशानिर्देश जारी कर पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा ऐसी घटना के बाद क़ानूनी कार्रवाई करने के लिए विशेष सतर्कता बरतें.
जयपुर: राजस्थान पुलिस दलित समुदाय के लोगों की शादियों में रुकावट पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करेगी.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि दलित वर्ग के लोगों के विवाह समारोह में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देने, बारातियों से मारपीट करने तथा बैंड नहीं बजाने देने इत्यादि कार्य (अस्पृश्यता) संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है एवं गैरकानूनी हैं. ऐसे कृत्यों को रोकना पुलिस एवं प्रशासन का उत्तरदायित्व है.
एक बयान के अनुसार, पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा ऐसी घटना के पश्चात कानूनी कार्रवाई करने के लिए विशेष सतर्कता बरतें.
समस्त थाना अधिकारियों को उनके थाना क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, जहां पर दलित वर्ग एवं अन्य वर्गों में किसी प्रकार का तनाव या विवाद चल रहा है या वहां पर पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं हुई हों.