
यूट्यूबर मनीष कश्यप को राहत... कोर्ट से मिली जमानत, NSA का आरोप भी हटा
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बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को बड़ी राहत मिली है. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के आरोप को खारिज कर दिया है. कश्यप पर अपने यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों की पिटाई के फर्जी वीडियो चलाने का आरोप लगा था.
बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) को बड़ी राहत मिली है. मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) के आरोप को खारिज कर दिया है. साथ ही जमानत भी दे दी है. कश्यप पर अपने यूट्यूब चैनल पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी श्रमिकों की पिटाई के फर्जी वीडियो चलाने का आरोप लगा था.
बीते महीने पटना कोर्ट में पेशी के दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप का सब्र टूटता दिखा था. उन्होंने गुस्से में लालू परिवार पर भड़ास निकाली थी. मनीष ने कहा था, '6 महीने से चुप था, लेकिन अब तो हद हो गई है. मुझे गंजेड़ी, नशेड़ी के बीच बैठा दिया जाता है. वो लोग मेरे मुंह पर फूंकते हैं. मेरा सिर दर्द होने लगता है. मगर, ये लोग (पुलिस) कुछ नहीं करते हैं'.
'हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कैसे सरकार चलती है'
मनीष ने कहा था, एक दिन हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कैसे सरकार चलती है. उन्होंने यह भी कहा मुझे झुकाने का प्रयास किया गया है लेकिन मैं फौजी का बेटा हूं, चारा चोर नहीं. इन लोगों के आगे झुकूंगा नहीं. यह हथकड़ी ईमानदार आदमी के हाथ लगी है. मेरे दादा चीन से युद्ध में लड़े, मेरे पिता पाकिस्तान से युद्ध में लड़े थे.
'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो दिखाने का आरोप'
बता दें कि मनीष पर कानूनी शिकंजा तब कसा था जब तमिलनाडु में बिहारियों के खिलाफ हिंसा को लेकर उस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो दिखाए जाने का आरोप लगा. मनीष की इस रिपोर्ट को तमिलनाडु पुलिस ने गलत बताते हुए उसके खिलाफ वहां मामला दर्ज किया था.

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