
यासीन मलिक को कम से कम उम्र कैद वर्ना सजा-ए-मौत, जानें- किन धाराओं में दोषी
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यासीन मलिक अभी तिहाड़ जेल में बंद है. यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का आरोप है, जिसे उसने स्वीकारा था. उस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का आरोप लगे हैं. मलिक पर 2017 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे तमाम गंभीर आरोप हैं.
प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया है. इससे पहले यासीन मलिक ने कबूल कर लिया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था.
स्पेशल जज प्रवीण सिंह इस मामले में 25 मई को सजा का ऐलान करेंगे. हालांकि, जज ने NIA को मलिक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए कहा है, ताकि जुर्माने की राशि को निर्धारित किया जा सके.
इससे पहले यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा था कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता.
कितनी सजा होगी यासीन मलिक को?
यासीन मलिक को उसके गुनाहों के लिए कितनी सजा मिलेगी, ये तो 25 मई को कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा. हालांकि, मलिक को इन मामलों में अधिकतम मौत की सजा भी हो सकती है. जबकि कम से कम उम्रकैद की सजा तय मानी जा रही है.
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