‘मोदी सरनेम’ मामला: अब पटना कोर्ट ने मानहानि कई में राहुल गांधी को समन भेजा
The Wire
'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर सूरत के एक कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद पटना की एमपी/एमएलए अदालत ने उन्हें बिहार भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि के मामले में बयान दर्ज करने के लिए इसके समक्ष पेश होने को कहा है.
पटना: गुजरात की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पटना की एक अदालत ने कथित तौर पर उन्हें 12 अप्रैल को पेश होने के लिए समन दिया है ताकि 2019 के संसदीय चुनावों के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी द्वारा दायर मानहानि के मामले में उनका बयान दर्ज किया जा सके.
द हिंदू के मुताबिक, सुशील मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में ‘मोदी सरनेम वाले सभी चोर हैं’ कहकर मेरे जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया. मैंने उनके खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी. पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया है.’
उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी को 6 जुलाई, 2019 को मामले में सरेंडर करना पड़ा था और वर्तमान में वह मामले में जमानत पर हैं. मामले में मेरी तरफ से सभी चार गवाहों के बयान पहले ही अदालत में दर्ज किए जा चुके हैं.’
मोदी के अलावा, भाजपा नेता और विधायक नितिन नवीन, संजीव चौरसिया और पार्टी की युवा शाखा के नेता मनीष कुमार ने मामले में अपने बयान दर्ज करवाए हैं.