मालेगांव धमाका: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उन्हें बरी करने की मांग वाली याचिका ख़ारिज की
The Wire
वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को आरोप मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दी.
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जनवरी के आदेश, जिसमें उनकी आरोप मुक्ति की अपील खारिज कर दी गई थी, को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित छह अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.
द हिंदू के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.