
महाराष्ट्र: बीड में मस्जिद ब्लास्ट मामले में दो आरोपियों पर लगा UAPA, ईद से पहले किया था धमाका
AajTak
महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद में 30 मार्च को हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर अब UAPA लगा दिया है जिसके बाद उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी. यह धमाका ईद की पूर्व संध्या पर एक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई कहासुनी के बाद हुआ था. विस्फोट में जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल किया गया था.
महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित एक मस्जिद में 30 मार्च को हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार दो आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराएं लगा दी हैं. यह धमाका ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर एक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई कहासुनी के बाद हुआ था.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन मस्जिद के आंतरिक हिस्से को नुकसान पहुंचा था. विस्फोट में जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल किया गया था.
पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दो स्थानीय युवकों विजय राम गव्हाणे (22) और श्रीराम अशोक सगड़े (24) को गिरफ्तार किया था. शुरुआत में इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 298 (किसी धर्म के अपमान के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना), धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर किए गए अपमानजनक कार्य) और धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
जांच के दौरान पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले, जिससे यह मामला केवल सांप्रदायिक तनाव नहीं बल्कि एक आतंकी कृत्य के रूप में सामने आया है. इसके आधार पर अब पुलिस ने BNS की धारा 113 (आतंकी कृत्य) और UAPA की धाराएं 15 (आतंकी कृत्य ), 16 (आतंकी कृत्य के लिए सजा) और 18 (षड्यंत्र रचना) को भी जोड़ दिया है.
UAPA के तहत मामला दर्ज होने से आरोपियों को जमानत मिलना बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि यह कानून आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए बेहद कठोर है. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तर पर जांच जारी है. इस घटना ने ईद जैसे पवित्र त्योहार से ठीक पहले इलाके में शांति व्यवस्था को चुनौती दी थी, जिसे पुलिस ने समय रहते नियंत्रित कर लिया था.

राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उनकी गरिमामय उपस्थिति के साथ राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. यह मुलाकात दो देशों के बीच रिश्तों की मजबूती को दर्शाने वाली थी. पुतिन ने महात्मा गांधी के आदर्शों का सम्मान करते हुए भारत की संस्कृति और इतिहास को सराहा. इस अवसर पर राजघाट की शांतिपूर्ण और पावन वायु ने सभी को प्रेरित किया.

पानीपत कांड में आरोपी पूनम के पति नवीन ने कहा कि बच्चों को जैसे पानी में तड़पाकर मारा गया, वैसे ही उसकी पत्नी को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उसने किसी भी तांत्रिक कनेक्शन से इनकार किया. वहीं, पूनम की मां सुनीता देवी ने कहा कि बेटी शादी से पहले बिल्कुल सामान्य थी और कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने स्वीकारा कि यदि उसने यह अपराध किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए.

माधव राव ने कुछ स्वयंसेवकों को मुस्लिम पहचान देकर विभाजित पंजाब के शहरों में मुस्लिम लीग के प्रभाव वाले क्षेत्रों में तैनात कर दिया. ये लोग बताते थे कि कैसे पूरी तैयारी के साथ मुस्लिम लीग के लोग हिंदू बाहुल्य इलाकों की रिपोर्ट तैयार करते हैं, और फिर हमला करते थे. RSS के 100 सालों के सफर की 100 कहानियों की कड़ी में आज पेश है उसी घटना का वर्णन.

पिछले दो दिनों से इंडिगो की उड़ानों में भारी रद्द होंगे देखे गए हैं. इस वजह से DGCA ने 4 दिसंबर को इंडिगो के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है. 3 और 4 दिसंबर को लगभग 250 से 300 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्री प्रभावित हुए हैं. DGCA का मकसद इंडिगो के कामकाज में सुधार लाना और यात्रियों की असुविधा को कम करना है.

शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मंत्री राम मोहन नायडू को इंडिगो संकट को लेकर संसद में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इंडिगो पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इंडिगो ने यात्रियों को काफी परेशानी में डाला है. प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि इंडिगो के पास नियमों में हुए बदलावों की पूरी जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को असुविधा हुई.








