महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ बयान मामले में वर्धा पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ़्तार किया
The Wire
रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कालीचरण के ख़िलाफ़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए गए हैं. पुणे पुलिस ने एक अन्य कार्यक्रम में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीते सप्ताह उन्हें गिरफ़्तार किया था, जिसमें कोर्ट ने सात जनवरी को उन्हें ज़मानत दे दी थी.
वर्धा: महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने के लेकर यहां दर्ज एक मामले के सिलसिले में वर्धा पुलिस ने बुधवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के उप-संभागीय अधिकारी पीयूष जगताप ने बताया कि कालीचरण को छत्तीसगढ़ के रायपुर से सुबह करीब 5 बजे यहां लाया गया. इसी तरह के एक मामले में उसे रायपुर की जेल में रखा गया था.
कालीचरण महाराज को वर्धा के स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वर्धा शहर थाने में 29 दिसंबर, 2021 को मामला दर्ज किया गया था.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कांग्रेस नेता मनोज चंदुरकर की शिकायत पर वर्धा शहर पुलिस स्टेशन में कालीचरण के खिलाफ धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 505 (2) (सार्वजनिक शरारत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.