मथुरा-वृंदावन के 22 वार्ड पवित्र तीर्थस्थल घोषित, शराब और मांस की बिक्री पर होगा प्रतिबंध
The Wire
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही अब इन क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 30 अगस्त को कहा था कि मथुरा के सात पवित्र स्थलों- वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों में लगे लोगों का अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जाएगा.
लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा-वृंदावन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले 22 वार्डों को ‘पवित्र तीर्थस्थल’ घोषित कर दिया. UP Govt declares 10 sqkm area of Mathura-Vrindavan as pilgrimage site, banning sale of liquor and meat in the area इसके साथ ही अब इन क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. — ANI UP (@ANINewsUP) September 10, 2021 यह फैसला मथुरा में सात हिंदू तीर्थस्थलों पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाने के दस दिनों बाद आया है. उत्तर प्रदेश शासन के धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की.More Related News