मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक केस में फैसला आज, जानिए क्या है पूरा मामला
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मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना के मामले में आज फैसला आना है. इस मामले में सबसे पहले 25 सितंबर 2020 को वाद दायर किया गया था. बता दें कि पिछले 20 महीने में 19 बार सुनवाई हुई है.
काशी के ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर बहस जारी है. इसी बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना के मामले में आज फैसला आना है कि कोर्ट में वाद सुनने लायक है या नहीं. फिलहाल वाद मथुरा के जिला जज की अदालत में विचाराधीन है. बता दें कि 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर किया था. इस केस में अब तक 10 वाद दायर किए जा चुके हैं, सभी वाद जिला जज और सिविल सीनियर डिवीजन न्यायालय में विचाराधीन है.
बता दें कि मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को श्रीकृष्ण विराजमान वाद दायर किया गया था. 20 महीने में 19 बार सुनवाई हो चुकी है. लेकिन अभी तक जिला अदालत से यह निर्णय नहीं हो सका है कि यह वाद यहां चलने योग्य है या हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. आज के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.
कब दायर किया गया था वाद
25 सितंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया था. सुनवाई के बाद 30 सितंबर को वाद खारिज हो गया. श्री कृष्ण विराजमान मामले में 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई. 16 अक्टूबर को जिला जज की अदालत ने इसे स्वीकार कर चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था. उस मामले में 5 और भक्तों ने पक्षकारों ने वाद दाखिल किया. पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, योगेश आवा, अजय गोयल, केश्वचार्य और वीरेंद्र पोइया ने पक्षकार बनने के लिए वाद दाखिल किया. इससे पहले अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, माथुर चतुर्वेद परिषद और हिन्दू महासभा पक्षकार बनने के लिए वाद दाखिल कर चुकी है.
5 वाद दायर किए गए हैं अभी तक
वादी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि अब तक 5 वाद दायर किए जा चुके है. कटरा केशवदेव मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने के संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में दो वाद एडमिट कर लिए गए हैं. वहीं कटरा केशव देव की भूमि के मालिकाना हक को लेकर 950/ 2020 वाद दायर के वादी वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 2020 में हमने एक मुकदमा दायर किया था.
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