भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से सुधा भारद्वाज की ज़मानत अर्ज़ी पर जवाब मांगा
The Wire
भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी मानवाधिकार वकील सुधा भारद्वाज ने बीते 11 जून को डिफॉल्ट ज़मानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ ने एनआईए को इस पर हलफ़नामा दाख़िल करने के लिए तीन जुलाई तक का समय दिया है.
मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की जमानत अर्जी पर तीन जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. भारद्वाज को 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में हैं. उनके और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. उल्लेखनीय है कि बीते 11 जून को सुधा भारद्वाज ने डिफॉल्ट जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. भारद्वाज ने जमानत की गुहार लगाते हुए दलील दी थी कि निचली अदालत के न्यायाधीश को उनके खिलाफ दायर 2019 के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि उस समय न्यायाधीश यूएपीए से जुड़े मामलों पर सुनवाई के लिए एनआईए कानून के तहत विशेष न्यायाधीश नहीं थे.More Related News