भीमा-कोरेगांव केस: वरवरा राव की नियमित ज़मानत वाली याचिका पर एनआईए को अदालत का नोटिस
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी 83 वर्षीय कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव की चिकित्सा आधार पर नियमित ज़मानत दिए जाने की मांग वाली याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर अपना रुख़ स्पष्ट करने को कहा. राव ने चिकित्सा के आधार पर स्थायी ज़मानत संबंधी उनकी अपील को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज किए जाने के फ़ैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दाख़िल की है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव की चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दिए जाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नोटिस जारी कर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा.
जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एसआर भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की एक पीठ ने एनआईए को नोटिस जारी किया और कहा कि मामले पर 10 अगस्त को सुनवाई की जाएगी.
न्यायालय ने कहा कि राव को दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को, राव को दी गई अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी.
राव ने चिकित्सा के आधार पर स्थायी जमानत संबंधी उनकी अपील को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दाखिल की है. 83 वर्षीय राव चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं और उन्हें 12 जुलाई को आत्मसमर्पण करना था.