बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई
The Wire
डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन और संगीतकार टीएम कृष्णा की नए आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर अदालत ने नियम 9 के उपबंध (1) एवं (3) पर रोक लगाई है. ये उप-खंड आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं.
नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को हाल ही में लागू सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, जिसे नए आईटी नियम के नाम से भी जाना जाता है, के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी.
पिछले महीने ऐसे ही मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित किया था.
अदालत ने नियम 9 के उपबंध (1) एवं (3) पर रोक लगा दी. ये उप-खंड आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं. इन उपबंधों को इस साल फरवरी में मूल आईटी नियमों में शामिल किया गया था.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी थी. नियम के तहत यह जरूरी है कि सभी ऑनलाइन प्रकाशक ‘आचार संहिता’ का पालन करें.