
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
The Wire
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से संबंधित बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है. शीर्ष न्यायालय अगले सोमवार (6 फरवरी) सुनवाई करेगा.
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ ने वकील एमएल शर्मा और वरिष्ठ वकील सीयू सिंह की दलीलों पर गौर किया. दोनों वकीलों ने इस मुद्दे पर अपनी अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था.
सुनवाई की शुरुआत में शर्मा ने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. इस पर सीजेआई ने कहा, ‘इस पर सोमवार (6 फरवरी) को सुनवाई की जाएगी.’
वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार एन. राम और वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक अलग याचिका का उल्लेख किया.
