
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के लिए CJI ने विशेष बेंच का किया गठन, 12 दिसंबर को हियरिंग
AajTak
सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच 12 दिसंबर को पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जो 2020 से कोर्ट में लंबित हैं. भारत के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की बेंच 12 दिसंबर को पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जो 2020 से कोर्ट में लंबित हैं. भारत के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है, जो 12 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगी.
मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विष्णुवथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले, यह मामला 5 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इसपर सुनवाई नहीं हो सकी थी.
इस मामले में पूजा स्थलों के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ-साथ ऐसी याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी जो इस अधिनियम का समर्थन करती हैं और इसके लिए उचित निर्देश देने की मांग करती हैं.
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस अधिनियम के प्रावधानों के डायरेक्शन के लिए निर्देश देने की मांग की है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद समिति ने पूजा स्थलों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर किया है.
ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ कई चालाकी से तैयार की गई याचिकाओं की झड़ी लगाई गई है और इसलिए समिति इस अधिनियम की चुनौती में एक महत्वपूर्ण पक्षकार है.
यह भी पढ़ें: अयोध्या के बाद अब काशी...क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मथुरा विवाद में भी निष्प्रभावी हो सकता है?

आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हाफ सीजफायर' के बाद अमेरिका की बातचीत ईरान के किस Respected Leader से चल रही है. डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इस बात का दावा कर रहे हैं. लेकिन आज ईरान ने पूछा है कि वो Respected Leader कौन है. और Respected Leader से बातचीत चल रही है तो पाकिस्तान के जरिये 15 शर्तों का प्रस्ताव क्यों भेजा है. उससे भी बड़ी बात ये है कि ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंकते हुए सुपर पावर अमेरिका को अपनी शर्तें बता दी हैं. और कहा है कि सीजफायर छोड़ो, अब ईरान तभी रुकेगा जब अमेरिका उसकी 5 शर्तें मानेगा. इन शर्तों में ईरान ने कहा कि उसे युद्ध में हुए नुकसान का पूरा हर्जाना मिलना चाहिए. ईरान की टॉप लीडरशिप पर हमले बंद होने चाहिए, सारे प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए. ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए.

आज विशेष में बात इजरायल की. जहां ईरान के हमलों की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है. ईरान लगातार इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है. लेकिन इजरायल ने अपना सिस्टम ही ऐसा डेवेलप किया हुआ है कि ईरान के भीषण हमलों के बाद भी इजरायल में इतना नुकसान नहीं हो रहा है. भले ही ईरान के हमलों में इमारतें तबाह हो रही हों, गाड़ियों की क्षति हो रही हो. लेकिन लोगों की जान बची हुई है. इजरायल ने कैसे ईरान के हमलों से बचने की तैयारी की हुई है.

सीजेआई सूर्यकांत एक मामले की सुनवाई के दौरान उस वक्त नाराज हो गए, जब याचिकाकर्ता निखिल कुमार पुनिया के पिता ने CJI के भाई को फोन कर दिया. मामला बौद्ध धर्म अपनाकर अल्पसंख्यक आरक्षण मांगने से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे 'नए तरह का धोखा' बताते हुए जांच के आदेश दे चुका है. सीजेआई ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए अवमानना की चेतावनी दी.










