
पैन और आधार कार्ड को जोड़ने की समयसीमा मार्च 2022 तक बढ़ाई गई
The Wire
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है.
नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) कार्ड को बायोमेट्रिक आईडी ‘आधार’ से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी है. In view of the difficulties being faced by the taxpayers, the Central Govt has extended certain timelines. CBDT Notification No. 113 of 2021 in S.O. 3814(E) dated 17th September, 2021 issued which is available on https://t.co/qX8AZ4HCvf. pic.twitter.com/D3pIf64CoU
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी. — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 17, 2021
सीबीडीटी ने कहा, ‘पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है.’
