
पुणे पोर्श कार हादसाः सबूत मिटाने की कोशिश, झूठी जानकारी दी... नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ दर्ज होंगे दो और मुकदमे
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पुणे पोर्श कार हादसे को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है. इस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज होंगे. विशाल के खिलाफ धारा 201 और धारा 420 MVA के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
पुणे पोर्श कार हादसे को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है. इस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ दो और मुकदमे दर्ज होंगे. विशाल के खिलाफ धारा 201 और धारा 420 MVA के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. धारा 201 में सबूत मिटाने की कोशिश का मामला दर्ज होगा. क्योंकि पुलिस जांच में पता चला है कि विशाल ने अपने ड्राइवर से कहा था कि वह पुलिस से झूठ बोले कि वह कार चला रहा था.
इसके साथ ही आरटीओ की शिकायत के बाद आरोपी के पिता विशाल के खिलाफ धारा 420 MVA के तहत दूसरा मामला दर्ज किया जाएगा. दरअसल पुलिस को पहले ये बताया गया था कि पॉर्श कार के रजिस्टर्ड थी, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था. ये झूठी जानकारी थी.
वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर गुरुवार (23 मई) को 2 वीडियो वायरल हुए. इन वीडियो को लेकर दावा किया गया था कि इसमें दिखाई दे रहा लड़का पुणे दुर्घटना मामले का आरोपी है. इस वीडियो में वह लड़का गाली-गलौज करते हुए भी दिख रहा है और वह खुद के अमीर बता रहा है. अब सामने आ रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा लड़का नाबालिग आऱोपी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का रहने वाला आर्यन है. अब पुणे पुलिस आर्यन की तलाश में है. जानकारी के मुताबिक पुलिस उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी.
इस मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के दादा से भी पूछताछ की थी. इसी बीच नाबालिग ने दावा किया है कि दुर्घटना के समय उसका फैमिली ड्राइवर गाड़ी चला रहा था. नाबालिग के दो दोस्त, जो दुर्घटना के समय उसके साथ थे, उन्होंने उसके दावों का समर्थन किया है. पुलिस उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर रही है, जहां से कार गुजरी. इसमें घर से लेकर रेस्तरां तक, फिर ब्लैक क्लब और वहां से दुर्घटना स्थल तक शामिल है. पुलिस यह देख रही है कि दुर्घटना के समय कार कौन चला रहा था. फोरेंसिक टीम ने दुर्घटना में शामिल पोर्शे कार की भी जांच की.

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