
पिता ने 12 साल की बेटी के साथ किया बलात्कार, डेढ़ महीने में 4 बार की दरिंदगी, गिरफ्तार
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माता-पिता का तलाक हो चुका था और तीन महीने पहले ही दोनों अलग हुए थे. तलाक के बाद 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा अपने पिता के साथ रह रहे थे.
जूनागढ़ से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया. यह हैवानियत एक बार नहीं, बल्कि डेढ़ महीने में चार बार हुई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला जूनागढ़ के भेंसाण तहसील के एक गांव का है.
तीन महीने पहले हुआ था तलाक माता-पिता का तलाक हो चुका था और तीन महीने पहले ही दोनों अलग हुए थे. तलाक के बाद 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा अपने पिता के साथ रह रहे थे. लेकिन इस दौरान पिता ने अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया और डेढ़ महीने में चार बार उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों को मारता-पीटता भी था. आखिरकार, बेटी ने हिम्मत दिखाई और अपनी मां को सारी बात बताई. मां ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया.
जूनागढ़ के डिप्टी एसपी हितेश धांधलिया ने बताया कि मां की शिकायत के आधार पर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. एफएसएल की मदद से आरोपी के खिलाफ सबूत भी जुटाए गए हैं.
POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act, 2012 यानी "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012" एक भारतीय कानून है, जिसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है.
POCSO एक्ट की मुख्य बातें: बच्चों की सुरक्षा: इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कड़े प्रावधान हैं.
सख्त सजा: अपराध की गंभीरता के आधार पर आरोपी को उम्रकैद या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है.

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