
पंजाब: हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, बंदूक संस्कृति, हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर रोक
The Wire
आलोचनाओं के बीच पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने तथा इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए. किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत संबंधी बयानबाज़ी में लिप्त लोगों पर एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए.
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से हो रहीं आलोचनाओं के बीच रविवार को नियमों को कड़ा करते हुए हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन (सोशल मीडिया समेत) और बंदूक संस्कृति तथा हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया. In a bid aimed at checking gun culture & to maintain law and order, CM @BhagwantMann has ordered review of all the arm licenses & no issuance of new license in coming three months. It also has been directed that a complete ban should be imposed on songs eulogising gun culture.
इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने अगले तीन महीने में शस्त्रों के लाइसेंस की समीक्षा करने का निर्देश दिया है और इस अवधि में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं करने समेत औचक जांच की जाएगी. — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 13, 2022
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने तथा इनके प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए.
इसमें कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत संबंधी बयानबाजी में लिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.
