पंजाब: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीजीपी की गिरफ़्तारी पर रोक लगाने वाले जज को बदलने को कहा
The Wire
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के ख़िलाफ़ लंबित मामलों में विधानसभा चुनाव तक उनकी गिरफ़्तारी या मामले दर्ज करने पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा हैरान करने वाला आदेश नहीं देखा.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ लंबित सभी मामलों में पंजाब विधानसभा चुनाव तक उनकी गिरफ्तारी या मामले दर्ज करने पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को ‘अभूतपूर्व और हैरान’ करने वाला बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से खुद या अन्य पीठ गठित कर इस मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया.
चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘यह अभूतपूर्व आदेश है और हम इस तरह के आदेशों को बढ़ावा नहीं देते हैं. आप मौजूदा मामले में सुरक्षा दे सकते हैं लेकिन यह क्या है… भविष्य की प्राथमिकियों या मामलों में राहत कैसे दी जा सकती है.’
सुप्रीम कोर्ट सैनी को गिरफ्तार करने जैसे बलपूर्वक कार्य से संरक्षण देने के हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील पर सुनवाई कर रहा है.