
धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
ABP News
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी सोनू राजपूत उर्फ जुबेर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जुबेर उर्फ सोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420, 506 और धर्मांतरण विरोधी कानून 2020 की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज है.
प्रयागराज: धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए रेप के आरोपी को राहत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी सोनू राजपूत उर्फ जुबेर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने पीड़िता के आरोपी के साथ प्रेम संबंध होने और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के आधार पर जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता अपनी सहमति से आरोपी के साथ है यात्रा करती थी और साथ ही अपनी मर्जी से ही उसके साथ होटल के कमरे में भी गई थी. मामले में होटल के कमरे में ही रेप का आरोप लगा था. लगा था रेप का आरोप अदालत ने शिकायतकर्ता की उस दलील को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था की होटल के रजिस्टर में नाम देखकर आरोपी के असली धर्म के बारे में पता चला था. अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता बालिग है और लंबे समय से आरोपी के साथ रिश्ते में है. आरोपी जुबेर उर्फ सोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420, 506 और धर्मांतरण विरोधी कानून 2020 की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज है.More Related News
