
दो से ज्यादा बच्चे पर सरकारी नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने पर भी रोक... जानें- अब क्यों शुरू हुई 'टू-चाइल्ड पॉलिसी' पर चर्चा
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृत पुलिसकर्मी के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति पर नहीं रखने के फैसले को सही ठहराया है. मामला महाराष्ट्र का है जहां, ट्रिब्यूनल ने मृतक के दो से ज्यादा बच्चे होने पर बेटे को अनुकंपा नियुक्ति पर न रखने का फैसला सुनाया था. बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है. ऐसे में जानते हैं कि किन-किन राज्यों में दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी या चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मृत पुलिसकर्मी के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने ये दावा इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि मृत पुलिसकर्मी के दो से ज्यादा बच्चे थे.
जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की बेंच ने ये फैसला दिया है. याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी.
क्या था मामला?
बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका विद्या अहिरे ने दाखिल की थी. 11 फरवरी 2013 को उनके पति की मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद उन्होंने अपने बेटे मनीष को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की थी.
हालांकि, 11 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उनकी मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनके परिवार में दो से ज्यादा बच्चे थे. ट्रिब्यूनल ने फैसले में 28 मार्च 2001 को जारी गवर्नमेंट रिजॉल्यूशन का हवाला दिया था.
दिसंबर 2001 में जारी गवर्नमेंट रिजॉल्यूशन में कहा गया था कि तीसरे बच्चे का जन्म होने पर परिवार के किसी भी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती.

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