
दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा, कैजुअल पोस्ट की नियुक्ति आईटी नियमों की अवहेलना
ABP News
दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर की ओर से दायर हलफनामों पर कड़ी आपत्ती जताई. हाई कोर्ट ने ट्विटर की कैजुअल नियुक्ति को आईटी नियमों की अवहेलना बताया है.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ट्विटर की ओर से दायर हलफनामों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उसने मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी को 'कैजुअल वर्कर' नियुक्त किया है, जो आईटी नियमों की अवहेलना है. ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत के समक्ष कहा कि मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्तियों के संबंध में दो हलफनामे दायर किए गए हैं और माइक्रोब्लॉगिंग साइट अब 'अंतरिम' शब्द का उपयोग नहीं करेगी. हालांकि, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने नियुक्तियों में 'कैजुअल वर्कर' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा, "यह कैजुअल वर्कर शब्द क्या है? इसका क्या अर्थ है? इससे यह आभास होता है कि उसके कर्तव्य कुछ आकस्मिकताओं पर आधारित हैं." हलफनामे का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि यह और भी बुरा है और एक स्पष्ट हलफनामा की मांग की.More Related News

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