
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की CA उम्मीदवारों की याचिका, जानें अब कब होंगे एग्जाम
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीए उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी है. कैंडिडेट्स की मांग थी कि लोकसभा चुनावों के चलते परीक्षा को जून तक स्थगित कर दिया जाए. अब परीक्षा आईसीएआई की जारी डेटशीट के अनुसार ही आयोजित होंगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षा की तारीखें स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है. लोकसभा चुनाव के बाद जून में परीक्षा आयोजित करने के लिए सीए अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट का फैसला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) के हित में आया है.
देशभर में 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई 2024 तक होने हैं. वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी और मतगणना 4 जून को होनी है. सीए इंटर और फाइनल परीक्षा की तारीख चुनावों के दिन पड़ रही थीं. जिसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मई में आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया था.
आईसीएआई ने परीक्षा स्थगित करने के बाद संशोधित परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया था. बदलाव के बाद सीए उम्मीदावर मांग कर रहे हैं कि दूसरी डेटशीट को भी बदला जाए और परीक्षा को जून तक स्थगित कर दिया जाए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने दायर याचिका खारिज कर दी है.
इन तारीखों में ही होगी परीक्षा
बता दें कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षा 7 मई को होनी थी लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते तारीखों को बदलकर परीक्षा 3, 5 और 9 मई शेड्यूल की गई. इसी तरह नई डेटशीट के अनुसार, ग्रुप 2 की परीक्षा 9, 11 और 13 मई के बजाय 11, 15 और 17 मई को होगी. ग्रुप 1 की अंतिम परीक्षा 6 मई के बजाय 2, 4 और 8 मई को आयोजित की जाएगी. सीए फाइनल की ग्रुप 2 परीक्षा 8, 10 और 12 मई के बजाय 10, 14 और 16 मई को आयोजित की जाएगी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब परीक्षा इन्हीं तरीखों पर आयोजित की जाएगी.
कैंडिडेट के सपोर्ट में आए थे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव

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