दिल्ली सरकार कोविड-19 से मौत के लिए मुआवज़े की घोषणा से पीछे नहीं हट सकती: हाईकोर्ट
The Wire
दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल का 5 मई 2020 को कोविड-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमण से निधन हो गया था. तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की थी. याचिका में मृतक कॉन्स्टेबल की पत्नी ने कहा है कि वह वादे के बाद मुआवज़ा हासिल करने के लिए दर-दर भटकती रही हैं.
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने मृतक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने एक ‘स्पष्ट बातचीत’ थी, जिसकी प्रेस क्लिपिंग भी है और इसे देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि दिल्ली सरकार ने मृतक के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी.
याचिकाकर्ता के पति का 5 मई, 2020 को निधन हो गया था और उस समय वह गर्भवती थीं. दिल्ली पुलिस के युवा कॉन्स्टेबल को कोविड-19 लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए दीपचंद बंधु अस्पताल में तैनात किया गया था.
अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला ‘कठिन’ है तथा इस पर एक सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता है. मुआवजे के भुगतान में और देरी नहीं की जा सकती.
दिल्ली सरकार ने कहा कि मार्च 2020 के एक कैबिनेट निर्णय के अनुसार, इस संबंध में कोई निर्णय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राजस्व मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन से लिया जा सकता है और मामला उनके विचार के लिए भेजा जा सकता है.