दिल्ली में पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन जरूरी, MCD ने कहा- लापरवाही की तो होगा एक्शन
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दिल्ली-एनसीआर में पालतू डॉग के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में MCD ने कहा है कि लोग अपने पालतू डॉग का रजिस्ट्रेशन करवा लें. अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली नगर अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू डॉग्स का नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य है. इस धारा के तहत पब्लिक प्लेस पर कुत्ते को पकड़ा जा सकता है.
दिल्ली-NCR समेत देश के दूसरे हिस्सों में कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. हाल के दिनों में डॉग बाइट्स के मामलों को देखते हुए MCD ने कहा है कि लोग अपने पालतू डॉग का तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करवा लें. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो डॉग मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एजेंसी के मुताबिक MCD के पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में पालतू डॉग्स का पंजीकरण जरूरी है. लेकिन लोग अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे आने से हिचक रहे हैं. MCD की ओर से कहा गया है कि दिल्ली नगर अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू डॉग्स का नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य है. इस धारा के तहत पब्लिक प्लेस पर कुत्ते को पकड़ा जा सकता है. साथ ही अगर किसी ने पालतू डॉग का पंजीकरण नहीं करवाया है तो पालतू जानवर के मालिक पर जुर्माना लगाने और यहां तक कि FIR कराने का भी प्रावधान है.
क्या है रजिस्ट्रेशन का मकसद
MCD ने कहा है कि हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे अपने पालतू डॉग का जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं. अन्यथा अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है. बयान में कहा गया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य पालतू डॉग्स के मालिकों का डाटाबेस तैयार करना है. पालतू जानवरों के मालिकों की सुविधा के लिए MCD डॉग के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो.
रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
MCD की ओर से ये भी बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे. एमसीडी की ओर से बताया गया है कि पालतू डॉग मालिकों को एंटी रेबीज वैक्सीन का सर्टिफिकेट, अपने डॉग की एक फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र और मालिक की पहचान के लिए ID की जरूरत होगी.
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