
दिल्ली में नहीं उड़ेंगे ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हॉट एयर बैलून..., जी-20 समिट के चलते इन चीजों पर पाबंदी
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G-20 शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने जारी किया.
देश की राजधानी नई दिल्ली में जी20 समिट होने जा रहा है. 08 से 10 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन के लिए पूरी दिल्ली लगभग बंद रहेगी. दिल्ली सरकार ने 08, 09 और 10 तारीख को स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है. नई दिल्ली जिले में स्थित दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे. हालांकि, इस दौरान दुकानों या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों को दिहाड़ी देनी होगी. वहीं, दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हैंड ग्लाइडर्स, हॉट एयर बैलून, रिमोट से चलने वाले छोटे एयरक्राफ्ट्स पर भी जी-20 मीटिंग के दौरान इन चीजों पर पाबंदी होगी.
पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों पर पाबंदी
अधिकारियों ने कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने जारी किया.
उड़ाया तो भरना होगा दंड
खबर है कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी " हवाई प्लेटफार्म" के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. इसलिए, शहर के पुलिस प्रमुख ने दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र में ऐसे हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा.
15 दिन की पाबंदी

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