दिल्ली: मां ने बच्ची को बांधकर धूप में लिटाया, कई देशों में है ये अपराध, भारत में क्या है सजा?
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दिल्ली में होमवर्क नहीं करने पर छोटी बच्ची के हाथ-पैर बांधकर धूप में लिटाने का आरोप एक मां पर लगा है. पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. भारत में बच्चों पर हिंसा करना या उनके साथ मारपीट करने पर कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
राजधानी दिल्ली में एक मां अपनी बेटी को चुभती गर्मी में छत पर हाथ-पैर बांधकर इसलिए लिटा दिया, क्योंकि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था. ये मामला खजूरी खास इलाके के तुकमीरपुर गली नंबर 2 का है. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई.
पुलिस की पूछताछ में बच्ची की मां ने बताया कि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था, इसलिए हाथ-पैर बांधकर छत पर लेटा दिया था. मां का कहना है कि बच्ची को 5 से 7 मिनट की सजा दी गई थी और उसके बाद उसे नीचे लेकर आ गई थी.
इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी महिला के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
मां को क्या सजा हो सकती है?
बच्चों और नाबालिगों को ऐसे हमलों या अपराध से बचाने के लिए जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
एक्ट कहता है कि अगर कोई किसी बच्चे या नाबालिग के साथ मारपीट करता है, उसे बेवजह मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसका उत्पीड़न करता है, उस पर जानबूझकर हमला करता है तो उस व्यक्ति को तीन साल की कैद और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.
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