
दिल्ली: पीड़ित परिवार की पहचान सार्वजनिक करने पर राहुल के खिलाफ एक्शन की मांग, सितंबर में सुनवाई
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर (Twitter) पर भी साझा की थी. इसी मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग की गई.
राजधानी दिल्ली में हाल ही में घटी नौ साल की बच्ची के साथ कथित रेप-हत्या की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया था. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर (Twitter) पर भी साझा की थी. इसी मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग की गई. आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी द्वारा फोटो साझा कर पीड़िता और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक किया गया. अदालत ने इस दौरान ट्विटर से फोटो के बारे में पूछा, ट्विटर ने जवाब दिया है कि उन्होंने उस तस्वीर को पहले ही हटा दिया था, वो उनके नियमों का उल्लंघन था. जिसपर हाईकोर्ट ने ट्विटर की तारीफ भी की है. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में राहुल गांधी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, हालांकि अब 27 सितंबर को मामले की सुनवाई होनी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से लिखित में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई से पहले सभी को अदालत में अपना हलफनामा दायर करना होगा. याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश मडलेकर द्वारा आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और POCSO एक्ट (बाल यौन अपराध रोकथाम कानून) का उल्लंघन किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी संस्थानों और स्कूलों में प्रतिदिन 'वंदे मातरम' गायन अनिवार्य करने के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने याचिका को 'प्री-मैच्योर' करार देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की यह गाइडलाइन केवल एक सलाह है और इसके उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है.

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