
दिल्ली दंगा: अदालत की पुलिस को फटकार, कहा- उचित अभियोजन के लिए क़दम नहीं उठाए
The Wire
दिल्ली दंगे के मामलों में बार-बार बुलाए जाने के बावजूद अभियोजक के अदालत में नहीं पहुंचने, जांच अधिकारी के बिना पुलिस फाइल पढ़े देरी से अदालत पहुंचने और सवालों का जवाब न दे पाने को लेकर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उक्त टिप्पणी की.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने ‘लापरवाही भरे रवैये’ को लेकर शुक्रवार को शहर पुलिस को फटकार लगायी और कहा कि पुलिस आयुक्त और अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने 2020 के दंगा मामलों के उचित अभियोजन के लिए सही कदम नहीं उठाए हैं.
बार-बार बुलाए जाने के बावजूद अभियोजक के अदालत में नहीं पहुंचने और जांच अधिकारी के बिना पुलिस फाइल पढ़े देरी से अदालत पहुंचने और सवालों का जवाब नहीं दे पाने को लेकर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने उक्त टिप्पणी की.
न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार विशेष लोक अभियोजक पिछली कई तारीखों से इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और पिछली तारीख पर भी वह सुनवाई स्थगित होने के बाद अदालत पहुंचे थे.
न्यायाधीश ने कहा, ‘इस अदालत को यह रेखांकित करते हुए दुख हो रहा है कि गोकलपुरी के एसएचओ न सिर्फ दूसरे जांच अधिकारी की तैनाती करने में असफल रहे हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी असफल रहे कि अपराह्न तीन बजे भी अदालत में उपस्थित होने पर जांच अधिकारी कम से कम मुकदमे की फाइल देखकर आए. वह विशेष लोक अभियोजक की उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी असफल रहे हैं.’
