
दिल्ली चुनाव: बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें, जूते बांटने वाले मामले में FIR दर्ज
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रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन प्रभारी को वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है. शिकायत उस घटना से जुड़ी है जिसमें वर्मा को वाल्मीकि मंदिर परिसर में मतदाताओं को जूते बांटते हुए देखा गया था. रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने अधिवक्ता रजनीश भास्कर के एक व्हाट्सएप संदेश के आधार पर शिकायत दर्ज की, जिसमें वर्मा को महिला मतदाताओं को जूते बांटते हुए कथित तौर पर दिखाए जाने वाले दो वीडियो थे.
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन प्रभारी को वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है. शिकायत उस घटना से जुड़ी है जिसमें वर्मा को वाल्मीकि मंदिर परिसर में मतदाताओं को जूते बांटते हुए देखा गया था. रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने अधिवक्ता रजनीश भास्कर के एक व्हाट्सएप संदेश के आधार पर शिकायत दर्ज की, जिसमें वर्मा को महिला मतदाताओं को जूते बांटते हुए कथित तौर पर दिखाए जाने वाले दो वीडियो थे.
दरअसल, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे BJP उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने बुधवार को नामांकन किया. पर्चा दाखिल करने से पहले प्रवेश वर्मा ने पूरे लाव-लश्कर के साथ यात्रा निकाली और समर्थकों के साथ पहुंचकर पर्चा दाखिल किया. नामांकन दाखिल करने और पदयात्रा निकालने से पहले प्रवेश वर्मा ने मंदिर पहुंचकर त्रिशूल-गदा उठाया और भगवान के दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से महिलाओं को जूते पहनाए. इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी उन पर वोटर्स को लालच देने का आरोप लगाया था.
रिटर्निंग ऑफिसर ने थाना प्रभारी को लिखे पत्र में क्या कहा?
अब थाना प्रभारी को लिखे पत्र में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं कि डॉ. रजनीश भास्कर, एडवोकेट ने व्हाट्सएप पर शिकायत की है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, भावी भाजपा उम्मीदवार, मंदिर मार्ग, पुलिस स्टेशन के पास वाल्मीकि मंदिर के धार्मिक परिसर में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जूते वितरित कर रहे हैं. शिकायतकर्ता ने दो वीडियो भेजे हैं, जिसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा महिलाओं को जूते वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो और शिकायत पहले ही सुबह 10:36 बजे आपके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर (8750870522) पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भेजी जा चुकी है."
उन्होंने आगे कहा, "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) (ए) के अनुसार, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उपहार, प्रस्ताव या वादा करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है. इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि मामले की तत्काल जांच की जाए और आचार सहिंता के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई की जाए."
केजरीवाल ने किया था पलटवार

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