दिल्ली: कोविड लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी उपकरणों के अभाव में 25 सफाईकर्मियों की मौत
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सफाईकर्मियों की लंबित तनख़्वाह जारी करने, उन्हें चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के इलाज और देखभाल के साथ-साथ चिकित्सा बीमा की कोई सुविधा प्रतिवादियों- केंद्र, दिल्ली सरकार और सफाई कर्मचारी आयोगों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है.
नई दिल्ली: दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग (डीसीएसके) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान जरूरी उपकरणों के अभाव में 25 सफाई कर्मचारियों की मौत का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके आश्रितों के लिए उचित मुआवजे का ऐलान किया है. आयोग ने कहा कि उसने इन व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति की सिफारिश की है और कुछ मामलों में एक करोड़ रुपये से 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का भुगतान किया गया है. आयोग ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में यह सूचना दी है. पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सफाईकर्मियों की लंबित तनख्वाह जारी करने, उन्हें चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.More Related News