
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा दिलाने की याचिका पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते में देना होगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य बनाने की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने का आदेश मिला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अतिरिक्त समय की मांग की. कोर्ट ने हाल ही में पहलगाम में आतंकवादी हमले का उल्लेख करते हुए सुरक्षा स्थिति पर ध्यान देने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को दोबारा पूरा राज्य बनाने की मांग को लेकर एक अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि उन्हें जवाब तैयार करने के लिए और समय चाहिए. उन्होंने सुनवाई को आगे बढ़ाने का आग्रह किया.
सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र किया. न्यायाधीशों ने कहा कि जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यह उसी घटना का संदर्भ है जिसमें आतंकवादियों ने हमला किया था.
एक दिलचस्प बहस तब शुरू हुई जब याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पहलगाम घटना "उनकी UT सरकार" के समय हुई. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत आपत्ति जताई.
तुषार मेहता ने कहा कि "उनकी सरकार" शब्द का इस्तेमाल गलत है. उनका कहना था कि याचिकाकर्ता को "हमारी सरकार" कहना चाहिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर की 99 फीसदी से ज्यादा जनता भारत सरकार को अपनी सरकार मानती है.
याचिका की मांग
जम्मू-कश्मीर के कॉलेज टीचर जहूर अहमद भट्ट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने मिलकर यह याचिका दायर की है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे जल्दी जम्मू-कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा वापस दें.

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