जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट के लिए अब सतर्कता मंज़ूरी लेनी होगी
The Wire
जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि मौजूदा प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट से वंचित करने में मदद करे जो या तो निलंबित हैं या गंभीर आरोपों के कारण विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं.
नई दिल्ली: जम्मू और कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अब सतर्कता विभाग की मंजूरी लेनी पड़ेगी. It is impressed upon all Administrative Departments/Heads of Departments to mandatorily obtain the latest vigilance clearance in respect of an employee applying for obtaining a passport in terms ofOffice Memorandum dated February 2020 issued by DoPT, GOI, strictly: Govt of J&K pic.twitter.com/rKjqWaF632
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों से कहा है कि यदि कोई कर्मचारी पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है, तो उसके लिए ‘नवीनतम सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना’ अनिवार्य होगा. — ANI (@ANI) September 16, 2021
जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर सरकारी कर्मचारियों सहित नागरिकों को पासपोर्ट जारी किए जाते हैं.
उन्होंने कहा, ‘हालांकि मौजूदा प्रणाली में ऐसा कोई तंत्र शामिल नहीं है, जो ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट से वंचित करने में मदद करे जो या तो निलंबित हैं या गंभीर आरोपों के कारण विभागीय जांच का सामना कर रहे हैं.’