चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक की याचिका ख़ारिज होने के बाद अब शीर्ष अदालत में अपील
The Wire
वकील सीआर जया सुकिन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दावा किया है कि मतपत्रों के ज़रिये मतदान किसी भी देश की चुनाव प्रक्रिया का अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी तरीका है. दुनिया के कुछ विकसित देश ईवीएम की प्रौद्योगिकी पर भरोसा नहीं करते हैं.
नई दिल्ली: देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल पर रोक लगाने एवं आगामी चुनाव मतपत्रों से कराने का चुनाव आयोग को निर्देश देने की अनुरोध संबंधी याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई है. हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने तीन अगस्त को 10,000 रुपये के जुर्माने साथ यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि उसमें बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं. हाईकोर्ट के इस आदेश के विरूद्ध बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपनी याचिका में वकील सीआर जया सुकिन ने दावा किया है कि मतपत्रों के जरिये मतदान किसी भी देश की चुनाव प्रक्रिया का अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी तरीका है. याचिका में कहा गया है, ‘दुनियाभर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से होने वाले चुनाव की सुरक्षा, सटीकता, विश्वसनीयता एवं सत्यनिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.’More Related News