चिकित्सा संसाधनों की कमी ने कोविड रोगियों को ख़ुद उपकरण ख़रीदने को मजबूर किया: हाईकोर्ट
The Wire
देश में कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा सुविधाओं की कमी के चलते कुछ लोगों ने अपने संबंधियों के लिए विदेशों से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर मंगा दिया था, जिस पर केंद्र सरकार ने एक मई से 12 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी लगा दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के इस क़दम को असंवैधानिक क़रार देते हुए इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना को ख़ारिज कर दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा संसाधनों की कमी के चलते कोविड-19 मरीज खुद उपकरण खरीदने पर मजबूर हुए और उन्होंने तरल मेडिकल ऑक्सीजन के विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर का रुख किया. यहां तक कि आपूर्ति की किल्लत के चलते विदेशों से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर खरीदे गए. अदालत ने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत माल एवं सेवा कर (एकीकृत जीएसटी) लागू किए जाने के निर्णय को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए यह टिप्पणी की, जिनका लोगों ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया था अथवा किसी ने उन्हें तोहफे के तौर पर दिया था. अदालत ने यह निर्णय कोविड-19 से पीड़ित रहे 85 वर्षीय गुरचरण सिंह की याचिका पर सुनाया, जिन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तोहफे के तौर पर आयात किए गए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर एकीकृत जीएसटी वसूले जाने को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनके भतीजे ने बतौर तोहफा ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर अमेरिका से भेजा था, ताकि उनकी सेहत में सुधार हो सके.More Related News