
चलती स्कूटी पर रोमांस... जानिए वायरल वीडियो में दिखे लड़का-लड़की को कितनी हो सकती है सजा?
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पुलिस ने सड़क पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने के आरोप में युवक और एक नाबालिग युवती को पकड़ा है. ये दोनों लखनऊ के हजरतगंज में चलती स्कूटी पर रोमांस कर रहे थे. लड़का स्कूटी चला रहा था. लड़की युवक की गोद में बैठी थी और उसे बाहों में भरकर गले लगाकर किस करती नजर आ रही थी.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. जिसमें चलती स्कूटी पर एक युवक और युवती रोमांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. वीडियो के आधार पर पुलिस की टीम ने आखिरकार आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. अब इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज किया है.
चलती स्कूटी पर रोमांस मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है. पुलिस ने सड़क पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने के आरोप में युवक और एक नाबालिग युवती को पकड़ा है. ये दोनों लखनऊ के हजरतगंज में चलती स्कूटी पर रोमांस कर रहे थे. लड़का स्कूटी चला रहा था. लड़की युवक की गोद में बैठी थी और उसे बाहों में भरकर गले लगाकर किस करती नजर आ रही थी. कुछ लोगों ने ये मंजर मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुआ आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया. अब 23 साल के आरोपी युवक विक्की पुत्र विशंभर और नाबालिग युवती के खिलाफ पुलिस इन धाराओं के तहत ही कार्रवाई करने की तैयारी में है. आइए जानते हैं कि आईपीसी की ये धाराएं क्या प्रावधान करती हैं और इनके तहत दोषी पाए जाने पर कितनी सजा मिल सकती है.
आईपीसी की धारा 279 (IPC Section 279) भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के अनुसार, जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है या सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचना सम्भाव्य हो, तो ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा.
सजा का प्रावधान दोषी पाए जाने पर उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है. या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो एक हजार रुपए तक हो सकता है. या फिर दोषी को दोनों तरह से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. ऐसे मामलों की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है. यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है.
आईपीसी की धारा 294 (IPC Section 294) भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है, या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आस पास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता है या बोलता है तो वह इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा.

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