
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पंछियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश, राजस्थान और गुजरात सरकार तेजी से करे ये काम
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश पर संशोधन की मांग की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से याचिका दाखिल की गई है.
विलुप्त प्रजाति के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात राज्य सरकारों को हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइनों को अंडर ग्राउंडिंग किए जाने के मुद्दे पर ज्यादा गंभीरता और तेजी से काम करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा को देखते हुए ओवरहेड लाइन के तारों को अंडर-ग्राउंडिंग किए जाने की सम्भावनाओं की जांच पड़ताल के लिए, पिछले साल गठित उच्च स्तरीय समिति को भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिया था ये निर्देश
पिछली सुनवाई में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजस्थान और गुजरात में पक्षियों के आवास के साथ-साथ जहां भी संभव हो जमीन के ऊपर ओवरहेड बिजली लाइनों को जमीन के अंदर ही रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के रहने वाले स्थानों के आसपास खासकर वेटलैंड और घनी ऊंची झाड़ियों वाले स्थानों के सभी ट्रांसमिशन केबलों को भूमिगत रखने के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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