गुजरात: मोरबी प्रशासन का प्रवासी श्रमिकों के पुलिस पंजीकरण का आदेश, कहा- अपराध करके भाग जाते हैं
The Wire
मोरबी ज़िला प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी करके क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का स्थानीय पुलिस में पंजीकरण कराने का आदेश दिया है. इसका पालन न करने की स्थिति में आपराधिक कार्रवाई की बात कही गई है. अब तक ऐसे कम से कम 50 मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं.
मुंबई: पिछले महीने, गुजरात में मोरबी के जिला प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय पुलिस में अपना पंजीकरण कराने के लिए कहा है. ‘लूट, डकैती, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों के इतिहास की जांच करते हुए मोरबी के पुलिस आयुक्त ने पाया है कि अक्सर यह प्रवासी श्रमिक होते हैं जो खेतिहर मजदूरों, कारखाने के श्रमिकों, हीरा कारखानों में श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के रूप में काम करते हैं… जो इस तरह के अपराध करते हैं और भाग जाते हैं.’
हालांकि, नियमित अभ्यास प्रतीत होती इस कवायद में एक अजीब मोड़ है. अधिसूचना में कहा गया है कि जो लोग आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसका पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा.
जानकारी के मुताबिक, एक महीने के भीतर कम से कम 50 मामले पहले ही उन नियोक्ताओं के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं जो कथित रूप से इस आदेश के अनुपालन करने में विफल रहे हैं.
इतना ही नहीं, मोरबी के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना- जिला कलेक्टर को पुलिस आयुक्त द्वारा एक पत्र के बाद – इस आदेश को पारित करने के व्यापक कारणों का हवाला देती है.