गुजरात: परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट पहुंचे वडनगर के कई परिवार
The Wire
मेहसाणा ज़िले के वडनगर के ग्यारह परिवारों ने शहर में मिली कुछ वास्तुशिल्प संरचनाओं के संरक्षण के लिए ‘बफर ज़ोन’ को लेकर राज्य सरकार द्वारा उनकी ज़मीन अधिग्रहित करने को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. परिवारों का कहना है कि सरकार ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए बिना अधिग्रहण की अनुमति दी.
अहमदाबाद: गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर के निवासियों ने शहर में मिले कुछ वास्तुशिल्प संरचनाओं के संरक्षण के लिए ‘बफर जोन’ को लेकर उनकी जमीन अधिग्रहित करने के राज्य सरकार के कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई परियोजना चलाई जा रही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर के ग्यारह परिवारों ने इस संबंध में उच्च न्यायालय से राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.
परिवारों का कहना है कि राज्य सरकार ने इन स्थापत्य संरचनाओं के रखरखाव के मकसद से बनाए जाने वाले ‘बफर जोन’ के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसईए) अध्ययन किए बिना भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी.
निवासियों ने पिछले हफ्ते अधिसूचना के खिलाफ एक याचिका दायर की और सोमवार को मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ के समक्ष मामले को उठाया गया. बाद में पीठ ने सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी.