गुजरात के सभी प्राइवेट अस्पतालों में हो सकेगा कोरोना मरीजों का इलाज, सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं
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गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इसे रोकने के लिए अब मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने गुजरात की सभी क्लीनिक और दवाखानों में कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति दे दी है.
गुजरात में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है. यहां हर दिन कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कोरोना को काबू करने के लिए एक अहम फैसला लिया है. उन्होंने राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों, क्लीनिक, प्राइवेट दवाखानों और नर्सिंग होम्स को कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत दे दी है. कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए इन्हें किसी मंजूरी की जरूरत भी नहीं होगी. सिर्फ इस बारे में जिला कलेक्टर को बताना होगा. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों, दवाखानों, क्लीनिक और नर्सिंग होम्स को 15 जून तक कोरोना मरीजों का इलाज करने की इजाजत दी है. इसके साथ ही रुपाणी ने एक और अहम फैसला लिया है. उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज में लगे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी लोगों को अगले तीन महीने तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है. यानी, 30 जुलाई तक सभी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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