
क्या 26 पार्टियों के समर्थन के बावजूद केजरीवाल रह जाएंगे खाली हाथ... आज राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा बिल, जानिए नंबर गेम
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दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद सोमवार शाम को ही इस पर वोटिंग हो सकती है. लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है. दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने का विधेयक 3 अगस्त को विपक्षी दलों के बॉयकॉट बीच लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया था.
दिल्ली सेवा बिल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन- विधेयक, 2023) को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है. सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है. दिल्ली में अधिकारों की जंग वाले इस बिल पर आम आदमी पार्टी को 26 विपक्षी पार्टियों ('INDIA' गठबंधन) का समर्थन है. इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी BRS ने भी अपने सांसदो का बिल का विरोध करने के लिए कहा है. उधर, बसपा इस बिल पर बायकॉट करेगी. जबकि बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी जैसे गैर NDA दलों ने भी मोदी सरकार को बिल पर समर्थन देने का ऐलान किया है.
माना जा रहा है कि दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद सोमवार शाम को ही इस पर वोटिंग हो सकती है. इससे पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के बायकॉट के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया था. केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद?
दरअसल, दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है. दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम, 1991 लागू है. 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था.
संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन, कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे. इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे. इसके मुताबिक, चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेनी अनिवार्य किया गया था. GNCTD अधिनियम में किए गए संशोधन में कहा गया था, ‘राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा.’ इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी. इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
- केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

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