कोविड: कोर्ट ने कहा, यह सुनिश्चित करें कि मतगणना का दिन सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम न बन जाए
The Wire
मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों उठाने में कथित तौर पर लापरवाही को लेकर नाराज़गी जताते हुए कहा कि कि वह 14 महीनों से कर क्या रही थी? दो मई को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की गिनती होनी है.
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाने में कथित लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हैरानी जताई कि वह 14 महीनों से कर क्या रही थी. इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट बीते बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग, तमिलनाडु सरकार और राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना का दिन कोविड-19 महामारी के सुपर स्प्रेडर (संक्रमण का तेजी से प्रसार करने वाला) का कार्यक्रम न बन जाए. दो मई को असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की गिनती होनी है. इसके अलावा लोकसभा और अन्य विधानसभाओं के लिए हुए उपचुनावों में डाले गए मतों की गिनती भी होगी. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार रामामूर्ति की पीठ ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार द्वारा दो मई को मतगणना के दिन कोरोना वायरस के मद्देनजर उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जांच की.More Related News