कोरोना पीड़ितों के परिजन के किसी भी आवेदन को लंबित न रखें, बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार से कहा
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना पीड़ितों के किसी भी आवेदन को सिर्फ इसलिए लंबित न रखें, क्योंकि आवेदन ऑनलाइन नहीं दिया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कोरोना पीड़ितों के परिजन की ओर से मुआवजे के लिए दिए गए किसी भी आवेदन को केवल इसलिए लंबित न रखें, क्योंकि आवेदन ऑनलाइन दायर नहीं किया गया है.
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एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.