कोरोना गाइडलाइंस की ढिलाई पर उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, चार धाम यात्रा पर बैन
ABP News
पर्यटक स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस को लेकर गंभीरता ना दिखाने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है.
नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने पर्यटक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकाल के निर्देशों का पालन न करने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है और चार धाम यात्रा को 18 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दिया है. बता दें कि, उत्तराखंड के मुख्य पर्यटक स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी और कोरोना के निर्देशों को भी ताक पर रख दिया गया था. Nainital High Court strongly reprimands the Uttarakhand government for not following COVID19 SOPs at the tourist places in the state. Court also bans the Chardham Yatra till August 18, in view of the pandemic pic.twitter.com/pNeMVjNAM3More Related News