
कोरोना काल में टैक्सपेयर्स को राहत, इन Compliance पूरा करने की लास्ट डेट अब 31 मई
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कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है. इसके चलते टैक्सपेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट्स को कई तरह के compliance पूरा करने में दिक्कत आ रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इन compliance को पूरा करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है. देखें पूरी लिस्ट
आयकर कानून 1961 की धारा-119 का इस्तेमाल करते हुए CBDT ने कई Compliance पूरा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है. आयकर कानून के अध्याय-20 के तहत जिन लोगों को अपील कमिश्नर के समक्ष अपनी अपील 1 अप्रैल 2021 तक दाखिल करनी थी अब वह उसे 31 मई 2021 तक की सकेंगे. (Photos: File) आयकर कानून की धारा-144C के तहत विवाद निपटान पैनल (DRP) की व्यवस्था पर जिन्हें 1 अप्रैल 2021 तक आपत्तियां जतानी थीं वो भी अब अपने जवाब 31 मई 2021 तक देने की अनुमति होगी. यदि उन्हें इसके लिए दिया गया समय इससे आगे का है तो फिर बाद वाली तारीख मान्य होगी. इसी तरह आयकर कानून की धारा-148 के तहत जिन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने का नोटिस दिया गया है. CBDT ने उनके लिए भी जवाब दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी है.
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