
कोरोनाः अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टर से मारपीट करने पर मिलेगी कड़ी सजा, ये है कानून
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अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, जब उपचार के दौरान मरीज की मौत के बाद उनके घरवालों का गुस्सा अस्पताल और वहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर निकलता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं.
दिल्ली के अपोलो अस्पताल में सोमवार की रात एक महिला मरीज को आईसीयू में बेड नहीं मिला. वो सारी रात इमरजेंसी में बेड के लिए इंतजार करती रही और सुबह उनकी मौत हो गई. इस बात से नाराज होकर महिला के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और नर्सिंग स्टाफ पर हमला कर दिया. ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं, जब उपचार के दौरान मरीज की मौत के बाद उनके घरवालों का गुस्सा अस्पताल और वहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर निकलता है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं. हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेबलिस्मेंट एक्ट केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेबलिस्मेंट एक्ट (प्रोबीजन ऑफ वायलेंस एंड डेमेज प्रॉपर्टी) का मसौदा तैयार किया था. इसके तहत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, एंबुलेंस कर्मचारी या अस्पताल पर किसी भी तरह का हमला होने की स्थिति में आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा. जिसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. अगर कोई आरोपी जुर्माने की राशि नहीं देता है, तो उसकी संपत्ति को बेचकर जुर्माने की भरपाई किए जाने का प्रावधान है.
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