
कोचिंग सेंटरों पर सख्ती, सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट... भजनलाल कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले
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राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई. साथ ही युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए राजस्थान कौशल नीति बनाने की बात कही गई. दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति लागू करने की मंजूरी दी.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इनमें कोचिंग सेंटरों को कानूनी दायरे में लाना, युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार करना, दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति लागू करना और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन शामिल हैं.
कोचिंग सेंटरों के लिए नया कानून
कैबिनेट ने 'राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025' को मंजूरी दी. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि इस कानून के तहत 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और इन संस्थानों में सुरक्षित और अनुशासित माहौल सुनिश्चित किया जाएगा.
इसके लिए 'राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे. जिलास्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. इसके अलावा, छात्रों के लिए राज्यस्तरीय पोर्टल और 24x7 हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी.यह भी पढ़ें: राजस्थान के बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, पत्थर से भरे डंपर ने 4 लोगों को कुचला, दादा-दादी और पोते की मौत
युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी राजस्थान कौशल नीति
राजस्थान कौशल नीति को मंजूरी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस नीति से युवाओं को ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण मिलेगा.

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