
कैश कांड: जस्टिस वर्मा का इस्तीफे से इनकार, CJI ने राष्ट्रपति और PM को भेजी रिपोर्ट, महाभियोग चलाने की तैयारी?
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सूत्रों के अनुसार, समिति की रिपोर्ट के आधार पर CJI ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का सुझाव दिया था. लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और पद पर बने रहने का फैसला किया, जिससे मामला और गंभीर हो गया. नियुक्त समिति द्वारा नकदी बरामदगी मामले में जस्टिस वर्मा पर अभियोग लगाया गया है.
चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से कैश मिलने के मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक गंभीर पत्र लिखा है. पत्र के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही तीन-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया को संलग्न किया गया है. यह पत्र ‘इन-हाउस प्रोसीजर’ के अंतर्गत भेजा गया है.
सूत्रों के अनुसार, समिति की रिपोर्ट के आधार पर CJI ने न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का सुझाव दिया था. लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और पद पर बने रहने का फैसला किया, जिससे मामला और गंभीर हो गया. नियुक्त समिति द्वारा नकदी बरामदगी मामले में जस्टिस वर्मा पर अभियोग लगाया गया है.
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश?
ऐसा माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश केंद्र से की है. प्रक्रिया के मद्देनजर न्यायाधीश को इस्तीफा देने की सलाह का पालन न किए जाने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को महाभियोग चलाने के लिए पत्र लिखते हैं.
अब कार्यपालिका और संसद न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग पर फैसला करेगी. यदि केंद्र सरकार चाहती है, तो वह न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है.
समिति की जांच में कैश मिलने की पुष्टि

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