केंद्र सरकार ने सीएए के नियम तैयार करने के लिए छह महीने का समय और मांगा
The Wire
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सीएए के नियम अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, इसलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ समितियों से अनुरोध किया है कि वे इन नियमों को बनाने के लिए नौ जनवरी 2022 तक का अतिरिक्त समय दें.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों के निर्धारण के लिए छह और महीनों का समय मांगा है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि उन्होंने नियमों के गठन के लिए नौ जनवरी 2022 तक का अतिरिक्त समय मांगा है. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, ‘सीएए को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ था. लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ समितियों से अनुरोध किया गया है कि वे सीएए अधिनियम 2019 के तहत नियमों को बनाने के लिए नौ जनवरी 2022 तक का अतिरिक्त समय दें.’ दरअसल कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पूछा था कि क्या सरकार इससे वाकिफ है कि सीएए के नियम बनाने की समसीमा समाप्त हो गई है.More Related News