
कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले जज के रोस्टर में बदलाव, CJI बीआर गवई ने दिया निर्देश
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सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रोस्टर फेरबदल किया है. यह बदलाव जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच के दो विवादित आदेशों-इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर रोक और दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स भेजने-के फैसलों के बाद किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रोस्टर फेरबदल किया है. यह बदलाव जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच द्वारा दिए गए दो विवादित आदेशों के बाद किया गया.
पहला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा था. जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट के एक जज अपने रिटायरमेंट तक कोई भी क्रिमिनल केस न सुनें. साथ ही यह भी कहा गया था कि उन्हें किसी सीनियर जज की अगुवाई वाली बेंच में ही बैठाया जाए. इस आदेश पर भारी विवाद हुआ. सीजेआई गवई ने तुरंत दखल दिया और पीठ को आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा. नतीजतन, बेंच को अपना फैसला संशोधित करना पड़ा.
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दूसरा मामला दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर था. 11 अगस्त को जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि सभी स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में भेजा जाए. यह आदेश भी देशभर में कड़ी प्रतिक्रिया और विरोध का कारण बना. इसके बाद सीजेआई गवई ने फौरन कदम उठाते हुए यह मामला जस्टिस पारदीवाला की बेंच से हटाकर तीन जजों की नई बेंच को सौंप दिया.
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इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर में बदलाव किया गया. अब जस्टिस पारदीवाला की बेंच में जस्टिस केवी विश्वनाथन को शामिल किया गया है. वहीं, जस्टिस आर महादेवन को जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच में भेजा गया है.

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